Haryana Govt Revises Pension

हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, पुराने रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन होगी दोबारा तय

pansan

Haryana Govt Revises Pension

 हरियाणा सरकार ने राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए 19 जुलाई 2016 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन दोबारा निर्धारित करने का फैसला लिया है। यह लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्हें काल्पनिक वेतनवृद्धि (नोशनल इंक्रीमेंट) का लाभ प्रदान किया गया है।

वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इस निर्णय से पात्र कर्मचारियों की पेंशन में वृद्धि होगी। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि संशोधित पेंशन का लाभ तो मिलेगा, लेकिन 1 मई 2023 से पहले की अवधि का कोई एरियर या बकाया भुगतान नहीं किया जाएगा।

सरकार ने बताया कि यह व्यवस्था केवल उन कर्मचारियों पर लागू होगी जो 19 जुलाई 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे और जिन पर हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 लागू नहीं होते। ऐसे मामलों में अब विभागों को प्रत्येक प्रकरण अलग-अलग वित्त विभाग को भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। सामान्य छूट के आधार पर ही पेंशन का पुनर्निर्धारण किया जा सकेगा।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि नोशनल इंक्रीमेंट के आधार पर किसी कर्मचारी को वेतन का वास्तविक भुगतान या अन्य वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा। यह राहत केवल पेंशन के पुनर्निर्धारण तक सीमित रहेगी और 1 मई 2023 से पहले की संशोधित पेंशन का कोई एरियर देय नहीं होगा।